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18 July 2019

आयकर रिटर्न (Returns) में गलत जानकारी दी तो मुकदमा दर्ज कर सकता हैं इनकम टैक्स (Tax) विभाग


आयकर रिटर्न (Returns) में गलत जानकारी दी तो मुकदमा दर्ज कर सकता हैं इनकम टैक्स (Tax) विभाग

income tax return
income tax return 2019-20
आयकर रिटर्न (Returns) में गलत जानकारियां देना करदाता को अब भारी पड़ सकता हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी हैं कि वे रिटर्न (Returns) फाइल करते समय गलत जानकारी न दें।

इनकम टैक्स (Tax) विभाग ने कहा हैं कि यदि कोई वेतन पाने वाला इम्पलॉई आयकर रिटर्न (Returns) में आय कम दिखाता हैं या डिडक्शन को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाता हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ उसके नियोक्ता को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

आईटीआर (ITR) की जांच-पड़ताल करने वाले बेंगलुरु स्थित आयकर विभाग के केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ने करदाताओं को यह चेतावनी दी हैं।

CPC ने कहा हैं कि करदाता टैक्स (Tax) सलाहकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलत सलाह में नहीं पड़ें। ऐसे कर सलाहकार गलत दावों के जरिये करदाताओं को टैक्स (Tax) में छूट का लालच देते हैं, जिससे लोग इनकम टैक्स (Tax) रिटर्न (Returns) में गलत जानकारी देते हैं।

विभाग ने कहा हैं कि ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें सलाहकारों के कहने पर आईटीआर (ITR) फाइल करने में करदाता ने गड़बड़ी की। आयकर कानून के तहत ऐसी गलतियों पर जुर्माना और सजा हो सकती हैं। इससे करदाता का रिकॉर्ड खराब होने पर टैक्स (Tax) रिफंड (Refund) में भी समस्या आ सकती हैं।

आयकर विभाग ने इस साल की शुरुआत में ही ऐसे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कर सलाहकार और आईटी कंपनियों के कर्मियों की मिलीभगत से गलत रिटर्न (Returns) भरकर टैक्स (Tax) रिफंड (Refund) लिया जाता था। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही हैं।

गलत दावे को माना जाएगा कर चोरी

आयकर विभाग ने कहा कि इम्पलॉई कर सलाहकारों की गलत सलाह के आधार पर भ्रामक दावे न करें। इसे भी आयकर चोरी का मामला माना जाएगा। आयकर विभाग का कहना हैं कि उसके पास कर चोरी की पड़ताल करने के लिए स्वचालित सिस्टम हैं, जो आईटीआर (ITR) की प्रोसेसिंग के काम आता हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें हेर-फेर नहीं कर सकता।

सतर्कता विभाग की जांच

आयकर विभाग ने कहा हैं कि सरकारी विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों के इम्पलॉई के ऐसे गलत दावों की जानकारी संबंधित विजिलेंस को दी जाएगी।